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RBI Ombudsman — Salient Features (Hindi)

भारतीय रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 की मुख्य विशेषताएँ और शिकायत निवारण की त्रि-स्तरीय प्रक्रिया।

हिन्दी · RB-IOS 2021

RBI Ombudsman — Salient Features (Hindi) (PDF)

Official board-approved document. Download or view the PDF below.

File: rbi-ombudsman-salient-features-hindi.pdf

परिचय

भवाना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है (RBI पंजीकरण सं. B-14.02856)। यदि आपकी कोई शिकायत हो, तो कृपया नीचे दी गई त्रि-स्तरीय प्रक्रिया का पालन करें।

शिकायत निवारण की त्रि-स्तरीय प्रक्रिया

प्रथम स्तर – कंपनी स्तर पर शिकायत

कृपया सबसे पहले भवाना कैपिटल के शिकायत निवारण तंत्र में अपनी शिकायत दर्ज करें। कंपनी 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर शिकायत की पावती देगी और अधिकतम 30 (तीस) दिनों के भीतर उसका समाधान करने का प्रयास करेगी।

द्वितीय स्तर – RBI लोकपाल के समक्ष शिकायत

यदि 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता, अथवा प्राप्त उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

ऑनलाइन: RBI शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) — https://cms.rbi.org.in

डाक द्वारा: केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC), भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंज़िल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017

टोल-फ्री नंबर: 14448

योजना की मुख्य विशेषताएँ

यह योजना RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के लिए "एक पोर्टल, एक ईमेल और एक डाक पता" की सुविधा प्रदान करती है।

शिकायत, संस्था से उत्तर प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, अथवा उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की तिथि से एक वर्ष एवं तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने अथवा उसकी पैरवी के लिए कोई शुल्क देय नहीं है और किसी अधिवक्ता (वकील) की आवश्यकता नहीं है।

अपील

लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, अपीलीय प्राधिकारी — कार्यकारी निदेशक, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक — के समक्ष अपील की जा सकती है।

प्रयोज्यता

यह योजना ₹100 करोड़ अथवा अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली जमा-रहित (non-deposit taking) NBFC पर लागू होती है।

नोट: यह पृष्ठ केवल ग्राहक की सुविधा हेतु हिंदी में उपलब्ध कराया गया है। किसी भी भिन्नता की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल योजना एवं अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

शिकायत निवारण में सहायता चाहिए?

कृपया पहले हमारे शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करें; यदि समाधान न हो, तो RBI के समक्ष शिकायत दर्ज करें।